News Blog Fact Check Press Release Jobs Event Product FAQ Local Business Lists Live Music Recipe

How to Link PAN with Aadhaar: पैन-आधार लिंक नहीं किया? ₹1000 की पेनाल्टी भरकर ऐसे करें एक्टिवेट, स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

PAN Aadhaar Link Online Process: क्या आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो गया है? घबराएं नहीं! यहाँ जानें 1000 रुपये की फीस भरकर पैन को आधार से लिंक करने का आसान ऑनलाइन तरीका और स्टेटस चेक करने की पूरी जानकारी।

Published on

डिजिटल इंडिया के दौर में पैन कार्ड (PAN Card) और आधार (Aadhaar) का लिंक होना अनिवार्य है। सरकार के सख्त नियमों के बाद, बिना लिंक वाले पैन कार्ड अब मान्य नहीं रहे हैं। अगर आपने अभी तक लिंकिंग नहीं की है, तो आपका पैन 'Inoperative' स्टेटस दिखा रहा होगा। लेकिन राहत की बात यह है कि आप अभी भी 1,000 रुपये का जुर्माना भरकर इसे दोबारा चालू कर सकते हैं।

आज हम आपको बता रहे हैं कि घर बैठे ऑनलाइन पैन और आधार को कैसे लिंक करें।

लिंकिंग के लिए स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस (Step-by-Step Guide):

  1. पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट incometax.gov.in पर जाएं।

  2. लिंक आधार चुनें: होमपेज पर 'Quick Links' सेक्शन में 'Link Aadhaar' के विकल्प पर क्लिक करें।

  3. डिटेल्स भरें: अपना पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करें और 'Validate' पर क्लिक करें।

  4. पेमेंट करें: अगर आपका पैन लिंक नहीं है, तो आपको NSDL या ई-पे टैक्स सर्विस के जरिए 1,000 रुपये का चालान भरना होगा। (Minor Head 500 चुनें)।

  5. रिक्वेस्ट सबमिट करें: पेमेंट सफल होने के बाद, दोबारा उसी पेज पर जाएं, डिटेल्स भरें और मोबाइल OTP के जरिए लिंकिंग रिक्वेस्ट सबमिट कर दें।

कितने दिन में एक्टिव होगा पैन? जुर्माना भरने और रिक्वेस्ट डालने के बाद, आपके पैन को आधार से लिंक होने और दोबारा 'ऑपरेटिव' होने में 30 दिनों तक का समय लग सकता है।

किन्हें मिली है छूट? सरकार ने कुछ लोगों को इस नियम से छूट दी है:

  • 80 साल से ऊपर के बुजुर्ग (Super Senior Citizens)।

  • असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर के निवासी।

  • एनआरआई (NRIs) और विदेशी नागरिक।

अगर आप इस श्रेणी में नहीं आते, तो आज ही अपना पैन लिंक करा लें, वरना न तो बैंक खाता खुलेगा और न ही आप कोई प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे।

Want to engage with this content?

Like, comment, or share this article on our main website for the full experience!

Go to Main Website for Full Features

Ravi kumar

Editor

“A dedicated digital journalist covering breaking news, trending stories, and real-time updates. Passionate about delivering accurate, fast, and reliable information to readers.”

More by this author →

Published by · Editorial Policy

Today TimesHindi– ताज़ा हिन्दी न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़, लाइव अपडेट्सToday TimesHindi पर पाएँ देश-दुनिया की ताज़ा हिन्दी ख़बरें, ब्रेकिंग न्यूज़, लाइव अपडेट्स, मनोरंजन, खेल, टेक्नोलॉजी, लाइफ़स्टाइल और वायरल स्टोरीज़। भरोसेमंद और तेज़ खबरों के लिए आपका विश्वसनीय स्रोत।

👉 Read Full Article on Website