डिजिटल इंडिया के दौर में पैन कार्ड (PAN Card) और आधार (Aadhaar) का लिंक होना अनिवार्य है। सरकार के सख्त नियमों के बाद, बिना लिंक वाले पैन कार्ड अब मान्य नहीं रहे हैं। अगर आपने अभी तक लिंकिंग नहीं की है, तो आपका पैन 'Inoperative' स्टेटस दिखा रहा होगा। लेकिन राहत की बात यह है कि आप अभी भी 1,000 रुपये का जुर्माना भरकर इसे दोबारा चालू कर सकते हैं।
आज हम आपको बता रहे हैं कि घर बैठे ऑनलाइन पैन और आधार को कैसे लिंक करें।
लिंकिंग के लिए स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस (Step-by-Step Guide):
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पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट
incometax.gov.inपर जाएं। -
लिंक आधार चुनें: होमपेज पर 'Quick Links' सेक्शन में 'Link Aadhaar' के विकल्प पर क्लिक करें।
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डिटेल्स भरें: अपना पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करें और 'Validate' पर क्लिक करें।
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पेमेंट करें: अगर आपका पैन लिंक नहीं है, तो आपको NSDL या ई-पे टैक्स सर्विस के जरिए 1,000 रुपये का चालान भरना होगा। (Minor Head 500 चुनें)।
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रिक्वेस्ट सबमिट करें: पेमेंट सफल होने के बाद, दोबारा उसी पेज पर जाएं, डिटेल्स भरें और मोबाइल OTP के जरिए लिंकिंग रिक्वेस्ट सबमिट कर दें।
कितने दिन में एक्टिव होगा पैन? जुर्माना भरने और रिक्वेस्ट डालने के बाद, आपके पैन को आधार से लिंक होने और दोबारा 'ऑपरेटिव' होने में 30 दिनों तक का समय लग सकता है।
किन्हें मिली है छूट? सरकार ने कुछ लोगों को इस नियम से छूट दी है:
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80 साल से ऊपर के बुजुर्ग (Super Senior Citizens)।
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असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर के निवासी।
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एनआरआई (NRIs) और विदेशी नागरिक।
अगर आप इस श्रेणी में नहीं आते, तो आज ही अपना पैन लिंक करा लें, वरना न तो बैंक खाता खुलेगा और न ही आप कोई प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे।